"कोर्ट-कलेक्टर का आदेश दरकिनार, किसानों को ही शांति भंग का नोटिस - CSP से शिकायत"

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"कोर्ट-कलेक्टर का आदेश दरकिनार, किसानों को ही शांति भंग का नोटिस - CSP से शिकायत"

"कोर्ट-कलेक्टर का आदेश दरकिनार, किसानों को ही शांति भंग का नोटिस - CSP से शिकायत"

1जून को एसडीएम से मिलेगे पीड़ित किसान 

 

Update24x.in:-

रतलाम/ जावरा। वर्तमान समय में किसान हर तरह से परेशान हो रहे है। इसका ताजा  उदाहरण जावरा क्षेत्र  के किसानों को भुगतान पड़ रहा है।भूतेड़ा से महू-नीमच हाईवे तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड रोड के कैंसिल एलाइनमेंट पर MPRDC द्वारा जबरन काम शुरू करने के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों-व्यापारियों को ही उल्टा शांति भंग का नोटिस थमा दिया गया। इस तानाशाही के खिलाफ प्रभावित पीड़ित किसान-व्यापारी जन संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने CSP जावरा को ज्ञापन सौंपकर धारा 126, 135(3) BNSS के तहत जारी सभी नोटिस की कार्रवाई निरस्त करने की मांग की।

किसानों द्वारा बताया कि"20 महीने से शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट और कलेक्टर का आदेश हमारे पक्ष में है। फिर भी हमें ही शांति भंग करने वाला बताकर नोटिस दिया जा रहा है। ये कैसा न्याय है?" समिति ने कहा कि यदि नोटिस की कार्रवाई वापस नहीं ली गई और निरस्त एलाइनमेंट की बंधक भूमि मुक्त नहीं की गई तो सभी प्रभावित पीड़ित किसान न्यायिक तरीके से सोमवार, 1 जून 2026 को SDM कार्यालय में चर्चा करेंगे और प्रशासन को  हकीकत से अवगत कराया जाएगा।संघर्ष समिति ने किसानों से आव्हान किया है कि किसान अपनी एकता का परिचय दे।